कोरोना संक्रमण की रोकथाम को नई गाइडलाइन जारी; बाजार खुलने के समय से लेकर, मंडी में प्रवेश व राज्य में एंट्री तक के लिए ये नियम..

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन (Omicron) को देखते हुए सरकार ने राज्य में लागू नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) की अवधि दो घंटे बढ़ा दिया है। अब रात्रि 10 से सुबह 06 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा।

सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान व बाजार सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही खुले रहेंगे। बादलों की साप्ताहिक बंदी पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार रहेगी।

आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

वहीं अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए कोविड वैक्सीनेशन की दोनो डोज का प्रमाणपत्र अथवा कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।

शासन ने कोविड से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किये हैं। देखिए पूरी गाइडलाइन:

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