नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावों की तारीखों की घोषणा की। इसी के साथ आज से प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है।
उत्तराखंड में दूसरे चरण में चुनाव होगा। 21 जनवरी से उम्मीदवार नामांकन कर सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख 28 जनवरी होगी। नाम वापसी 31 जनवरी तक हाे सकेगी। चंद्रा ने बताया कि 10 मार्च 2022 को मतगणना होगी।
उत्तराखंड में कुल वोटर्स 81 लाख 43 हजार 922 हैं।
दो लाख 97 हजार 922 वोटर्स नए जुड़े हैं।
राज्य में 42 लाख 24 हजार 288 पुरुष वोटर्स हैं।
39 लाख 19 हजार 334 महिला वोटर्स हैं।
93 हजार 964 से अधिक सर्विस वोटर हैं।
सबसे अधिक देहरादून ज़िले में 14 लाख 81 हजार 874 वोटर्स हैं।
सबसे कम वोटर्स रुद्रप्रयाग ज़िले में हैं – एक लाख 92 हजार 724
देहरादून ज़िले में सबसे अधिक महिला वोटर्स हैं – 07 लाख 5 हजार 658
चंपावत में सबसे कम 97061 महिला वोटर्स हैं।
राज्य में सबसे अधिक 22 लाख 23 हजार वोटर्स 30 से 39 एज ग्रुप के हैं।
80 प्लस एज ग्रुप के 1,58, 742 वोटर्स हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया:
सभी 5 राज्यों में सात चरणों में होंगे चुनाव।
उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक मतदान।
उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में 14 फरवरी को मतदान।
मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान।
10 मार्च को सभी राज्यों में मतगणना होगी।
कोरोना के बढ़ते केसों के बीच 15 जनवरी तक राजनैतिक रैलियों पर रोक लगाई गई है। कोविड केसों के कम होने पर ही रैली करने की अनुमति दी जाएगी।
चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्शन के दौरान अवैध पैसे और शराब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा कोरोना संकट को देखते हुए उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा दी जाएगी। चुनाव आचार संहित इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद ही लागू हो जाएगी। चुनाव की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और इसके चलते अब किसी भी राज्य में कोई सरकार जनता को लुभाने की घोषणाओं का ऐलान नहीं कर सकेगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि वोटर अब प्रत्याशियों के बारे में सारी जानकारी मोबाइल ऐप से जुटा सकेगा। कहा कि ‘Know Your Candidate’ ऐप से वोटरों को उम्मीदवारों की सभी जानकारी मिल सकेगी। कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल आपराधिक छवि वाले कैंडिडेट को चुनता है तो उसके बारे में अखबारों में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा यह भी बताना होगा कि उन्हें क्यों चुना गया है। उम्मीदवारों को भी अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मुकदमों के बारे में जानकारी होगी।